प्रवेश
- कक्षा 9 में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम इसी विद्यालय के कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को नियमानुसार योग्यता सूची के आधार पर ही प्रवेश की सुविधा प्रदान की
जाती है।
- कक्षा 10 में इसी विद्यालय की कक्षा 9 से उत्तीर्ण छात्र प्रवेश प्राप्त करते हैं। सामान्यतः इस में बाहरी छात्री को प्रवेश संभव नहीं होता। केवल स्थान रिक्त होने पर विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरित उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
नोट
- किसी कक्षा या वर्ग में एक चार प्रवेश दिये जाने के उपरान्त कोई भी विषय परिवर्तन नहीं किया जाता।
- प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किये जाते हैं। इसके पश्चात प्रवेश हेतु किसी प्रार्थना पत्र पर विचार सम्भव नहीं है।
- उन शिक्षण संस्थाओं के छात्रों को विद्यालय में प्रवेश देना समय नहीं होगा जो मान्यता प्राप्त नहीं है।।
नाम निरस्तीकरण एवं पुनः प्रवेश
- शिक्षा सहिता में निर्दिष्ट नियमानुसार लगातार 10 कार्य दिवसों में अनुपस्थित राने पर तथा गाह की अन्तिम तिथि तक शुल्क न जमा करने पर छात्र का नाम काट दिया जायेगा।
- पुनः प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा आवेदन किये जाने पर छात्र के आचरण एवं शैक्षिक प्रगति के आधार पर विचार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अभिभावक को स्वयं प्रधानाचार्य से सम्पर्क करना पड़ेगा।
- शिक्षा सहितानुसार दोनों संत्राशों के प्रथम तीन दिवसों में निरन्तर अनुपस्थित रहने पर छात्र का नाम पंजिका से काट दिया जायेगा।
उपस्थिति
- कक्षा 9 व 10 से 90 प्रतिशत (चिकित्सा अवकाश सहित)
- कक्षाध्यापक प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि में उन छात्रों की सूची प्रधानाचार्य के समक्ष रखेंगे, जिनकी उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम होगी।
- परिषदीय परीक्षा में 75 प्रतिशत के कम उपस्थित होने पर शिक्षा संहिता के पैरा 119श्रम) के अन्तर्गत परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- विद्यालय में प्रतिदिन प्रथम उपस्थिति प्रार्थना स्थल पर तथा द्वितीय उपस्थिति मध्यान्तर के बाद अंकित होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय उपस्थिति अंकित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अनुपस्थित छात्रदण्ड के भागी होगे।
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